दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी और अन्य को भारतीय जनता पार्टी मुंबई इकाई के प्रवक्ता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर समन जारी किया है। सुरेश करमशी नखुआ ने कथित तौर पर उन्हें हिंसक और अपमानजनक ट्रोल के रूप में संदर्भित किया है। जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई, 2024 को पारित एक आदेश में ध्रुव राठी और सोशल मीडिया मध्यस्थों को 06.08.2024 के लिए मुकदमे के समन और सीपीसी के नियम 1 और 2 के तहत आवेदन का नोटिस जारी किया। इस मामले में वादी की ओर से अधिवक्ता राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा पेश हुए।
Dhruv Rathee summoned by Delhi court in defamation case filed by BJP spokesperson
